कोरोना वायरस के कारण हमारे देश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हमारे देश के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होने अपने माता – पिता या माता – पिता दोनों में से किसी एक को कोरोना संक्रामण के कारण खो दिये हैं। उत्तर प्रदेश में कई सौ ऐसे बच्चे पाये गए हैं जिन्होने अपनें माता – पिता को खो दिया है, और कई सौ बच्चों नें अपनें माता – पिता मे से किसी एक को खोया है।
ऐसे बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश
सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया। इस योजना के
माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक मदत के साथ – साथ अन्य कई सुविधाए दिये जाता है
जिससे उनका जीवन यापन किया जा सके। अगर आप इस मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की पूर्ण
जानकारी चाहते हैं तो इस पोस्ट को पूरा पढ़ें।
मुख्यमंत्री बल सेवा योजना 2022
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना को 30 मई 2021 को आरम्भ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत वे तमाम बच्चे जिन्होने कोरोना महामारी के समय पर अपने माता – पिता को खो दिये हैं। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। इस योजना से ना केवल पीड़ित बच्चों की आर्थिक मदत की जाती है बल्कि उनके पढ़ाई से ले कर विवाह होने तक सारे खर्चे सरकार द्वारा उठाए जाते हैं।
Mukhyamantri Bal Seva Yojana 2022 के अंतर्गत बच्चों या उनके अभिभावकों को 4000 /- रुपये की आर्थिक मदत सरकार के द्वारा की जाती है। इस योजना के अंतर्गत जिन बच्चों की उम्र 10 वर्ष से कम है उन्हें राजकीय बाल गृह में आवास की सुविधा दी जाती है। और जो बच्चे स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए इस योजना के तहत लैपटॉप / लेबलेट दिया जाता है।
मुख्यमंत्री बल सेवा योजना 2022 के
(Highlights)
योजना का नाम - मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना
आरम्भ कर्ता - उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी - कोरोना संक्रामण के कारण अनाथ हुये बच्चों के लिए
उद्देश्य - कोरोना संक्रामण के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा और देख –
भाल
आधिकारिक वैबसाइट - अभी इसके लिए कोई साइट नही बनाई गई है
सहायता धनराशि - 4000 /- प्रतिमाह
मुख्यमंत्री बल सेवा योजना 2022 का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत इस लिए किया गया था,
जिससे प्रदेश में ऐसे परिवार के बच्चे जिन्होंने कोरोना महामारी के समय अपनें माता
– पिता या अभिभावक को खो दिया था। ऐसे बच्चों की आर्थिक मदत के लिए और उनके रहनें
और पढ़ाई के खर्चे को देखनें के लिए इस योजना को बनाया गया था। इस योजना के तहत 10
साल से कम उम्र के बच्चों को जिनके अभिभावक भी ना हों राजकीय बाल गृह में रखनें की
व्यव्स्था है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 5 राजकीय बाल गृह है जैसे लखनऊ,
मथुरा, प्रयागराज, आगरा और रामपुर है।
मुख्यमंत्री बल सेवा योजना की पात्रता / योग्यता
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ऐसे बच्चे जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनें माता – पिता को खो दिये हैं।
- ऐसे बच्चे जिसनें अपने कोविड 19 के दौरान अपनें अभिभावक को खो दिया है।
- इस योजना के लाभ के लिए बच्चे की उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार में जीतने बच्चे हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, (गोद लिए बच्चों को भी)
- ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने अभिभावक को खोया है और उनके माता – पिता जिंदा हैं तो उनकी सालाना आय दो लाख या दो लाख से कम होना चाहिए।
मुख्यमंत्री बल सेवा योजना आवेदन के लिए दस्तावेज
बच्चे का आयु प्रमाण पत्र
2019 से मृत्यु का साक्ष्य
बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो
माता – पिता का प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्र (अगर माता – पिता
दोनों की मृत्यु हो गई हो तो उसकी आवश्यकता नही)
शिक्षण संस्थान से प्रमाण पत्र
आवेदन पत्र
कोविड 19 से मृत्यु होनें का
प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
2015 की धारा 94 में उलेखित प्रमाण
पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल
विवाह संबन्धित अभिलेख
विवाह कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
लाभार्थी का फोटो
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मुख्यमंत्री बल सेवा योजना का
आवेदन कैसे करें?
- अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आपको लेखपाल, तहसीलदार या फिर प्रोबेशन अधिकारी के ऑफिस जाना होगा। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपको ग्राम विकास या पंचायत अधिकारी या फिर विकास खंड जिला प्रोबेशन अधिकारी के ऑफिस जा कर इस योजना का आवेदन प्राप्त करना होगा।
- आवेदन प्राप्त होनें के बाद आपको आवेदन पत्र में पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा।
- आवेदन को पूर्ण रूप से भरनें के बाद आपको अपनें दस्तावेज़ को उस फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा।
- इस तरह आप का आवेदन पत्र तैयार हो गया है अब आप इसे कार्यालय में जमा कर दें।
- आवेदन जमा करने के बाद जिला बाल संरक्षण और बाल कल्याण समिति के द्वारा पत्र बच्चों को चिन्हित कर लिया जाता है और फिर 15 दिनों के अंदर आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाता है।
- इस योजना का लाभ लेनें के लिए माता – पिता के मृत्यु के 2 साल के भीतर ही आवेदन मान्य होगा।